क्षेत्रीय
13-Jan-2026
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रायपुर (ईएमएस)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस का अपराधियों को बचाने का पुराना चरित्र एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत धोखाधड़ी के आरोपी कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें एक पीड़ित किसान से 42.78 लाख रुपये की ठगी के मामले में न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। भाजपा कांग्रेस के इस शर्मनाक रवैये का कड़ा विरोध करती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि न्यायालय ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को जेल भेजा है, इसके बावजूद कांग्रेस अपराधी विधायक के साथ खड़ी नजर आ रही है। यह कांग्रेस की किसान विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपराधियों का साथ देती रही है और किसानों की हितैषी होने का ढोंग करती आई है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेता यह स्पष्ट करें कि वे अन्नदाता किसानों के साथ हैं या फिर अपराधियों के साथ। श्री चंदेल ने कहा कि पीड़ित किसान राजकुमार शर्मा का पैसा हड़पने वाले आरोपी विधायक बालेश्वर साहू के पक्ष में खड़े होकर भूपेश बघेल और चरणदास महंत कांग्रेस की काली करतूतों को उजागर कर रहे हैं। भाजपा मांग करती है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले विधायक बालेश्वर साहू तत्काल विधायक पद से इस्तीफा दें और कांग्रेस पार्टी उन्हें तुरंत निष्कासित करे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह पूरा मामला कानून, जांच और न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़ा है, न कि किसी राजनीतिक दबाव से। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस विधायक साहू के खिलाफ अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकृति के तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं और वर्तमान में उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के तहत आरोप हैं। उन्होंने बताया कि इस आर्थिक भ्रष्टाचार के प्रकरण में सह-आरोपी गौतम राठौर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विधायक बालेश्वर साहू द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर न्यायालय ने केवल जांच पूर्ण होने तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और जांच को निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से जारी रखने के निर्देश दिए थे। जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने नियमानुसार मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश पारित किया। ऐसे में न्यायालय के आदेश का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जेल में जाकर अपने अपराधी विधायक से सामूहिक रूप से मुलाकात कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/13 जनवरी 2026