क्षेत्रीय
14-Jan-2026
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- बीस साल की सजा इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश अम्बेडकर नगर सारिका गिरी शर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी देवा निवासी जिला इंदौर को दोषी करार देते पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थ दंड व अपहरण की धारा में तीन वर्ष की कैद व पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेंद्रसिंह मुजाल्दे ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बडगोंदा पर नाबालिग बालिका के पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री 4 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब 3 बजे सहेली से मिलने जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई। पुलिस ने जांच कार्रवाई कर पीड़िता को बरामद कर उसके कथन लिए। पीडिता ने पुलिस को अपने कथनों मे बताया कि मैं जहां मजदूरी करने जाती थी वहां अभियुक्त देवा से मिली थी और तभी से अभियुक्त को जानती हूं। अभियुक्त ने मुझसे कहां कि वह मुझसे प्रेम करता है और मुझे बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता कथन और वैधानिक विवेचना उपरांत पुलिस ने प्रकरण चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 14 जनवरी 2026