क्षेत्रीय
15-Jan-2026
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- जबलपुर ईओडब्ल्यू ने कॉलोनाईजर और श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के पार्टनरो पर दर्ज किया प्रकरण भोपाल/जबलपुर(ईएमएस)। ईओडब्ल्यू जबलपुर में स्वास्तिक विलास कालोनी सगडा के बीच स्थित शासकीय नाले एवं ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर उसमे गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, मकान का अवैध निर्माण कर शासन की 2.64 करोड़ रूपये की जमीन हड़पने पर कोलोनाईजर रजनीत जैन एवं श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के भागीदारो पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। - यह हुई थी शिकायत ईओडब्ल्यू में अहमद वाहिद हुसैन पिता मो० नवाब ने शिकायत करते हुए बताया था की सगडा जबलपुर स्थित स्वास्तिक विलास कालोनी, के कोलोनाइजर एवं मे. श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा कालोनी के मध्य में बहने वाले शासकीय नाले एवं हरित पट्टी पर पार्क, गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल का निर्माण कर अवैध लाभ प्राप्त किया गया हैं। - जॉच में यह हुए खुलासे शिकायत की जांच में पाया गया कि श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के द्वारा आईटसी होटल के पास सगडा में कुल 2.985 हेक्टेयर भूमि पर स्वास्तिक विलास नाम से आवासीय कालोनी का विकास किया गया हैं । कोलोनाईजर द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर एवं नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय जबलपुर से कोलोनाईजर रजनीत जैन को जारी अनुमति की शर्तों के विपरीत कालोनी के मध्य स्थित शासकीय नाले कुल क्षेत्रफल 0.12 हे. को पूरी तरह ढक दिया गया एवं नाले की शासकीय भूमि एवं हरित पट्टी के उपर गार्डन, पार्क, रास्ता, जिम, स्वीमिंग पूल आदि बनाकर एवं कालोनी के ब्रोशर में उक्त सुविधाये दर्शाकर ग्राहको को आकर्षित कर प्लाट बेचते हुए लाभ अर्जित कर 210 प्लाटधारको के साथ धोखाघडी की गई है। इसके साथ ही कालोनाईजर द्वारा शासकीय नाले एवं ग्रीन बेल्ट की जमीन पर मकान नं जी-06 भी बनाकर उसे 63 लाख रूपये में बेच दिया गया है। - इन्हें बनाया आरोपी जॉच के आधार पर ईओडब्ल्यू द्वारा श्री बालाजी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के पार्टनर रजनीत जैन, नितिन जै, अपूर्व सिंघ, पंकज गोयल सभी निवासी जबलपुर और श्याम राठौर, श्रद्वा मंमतानी और शिल्पा राठौर तीनो निवासी भोपाल के खिलाफ धारा 406,420, 120बी के तहत मामला दर्ज कर आगे की जॉच की जा रही हैं। जुनेद / 15 जनवरी