- शाम को दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर सल्फी का नशा कर रहे थे - इसके बाद दोनों में विवाद हुआ कांकेर(ईएमएस)। जिले के कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम उपरतोनका में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति छेरकु राम मतलाम को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ उसे एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 21 अप्रैल 2025 की है। मृतक महिला चैतीबाई मतलाम अपने पति के साथ खेत में थी। शाम को दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर सल्फी का नशा कर रहे थे। नशे की स्थिति में पत्नी वहीं पेड़ के नीचे सो गई। पति ने उसे खेत की लाड़ी में सोने के लिए कहा, लेकिन पत्नी वहां सोने से इंकार कर दी। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और आरोपी गुस्से में पत्नी को पीटने लगा। पत्नी वहीं गिर गई, लेकिन पति उसे लाड़ी में ले जाने की कोशिश करता रहा। गुस्से और नशे में धुत्त आरोपी ने पेड़ के नीचे पड़ी पत्नी पर पैरा डालकर आग लगा दी। आग तेजी से भड़की और महिला झुलस गई। घटना के दौरान आरोपी ने पत्नी की मदद करने की बजाय पास रखी मड़िया पेज पिलाई, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अपने परिवार को जानकारी देने के बाद सरेंडर किया। मामले की जांच और सभी पक्षों व गवाहों के बयान के बाद जिला सत्र न्यायधीश संजीव कुमार टामक की अदालत ने छेरकु राम मतलाम को पत्नी की हत्या में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ईएमएस(राकेश गुप्ता)17 जनवरी 2026