- अनयिमिततायें पाई जाने पर प्रकरण दर्ज गुना (ईएमएस)। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत आम जनता को सही गुणवत्तापूर्ण व सही मात्रा में डीजल, पेट्रोल मिलने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अवधेश पाण्डेय के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्रीमती इंदू शर्मा एवं आशीष चतुर्वेदी के साथ मेसर्स बालाजी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप फतेहगढ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पंप के मैनेजर रितिक नागर उपस्थित मिले उनके समक्ष जांच की गई। पंप में उपलब्ध डीजल एवं पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच कर डीजल, पेट्रोल के स्टॉक के साथ डेसिंटी का मिलान किया गया। पंप पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर में डीजल एवं पेट्रोल की मीटर रीडिंग दर्ज नहीं पाये गये एवं 5 लीटर का प्रमाणिक माप लीकेज होना पाया गया। अनयिमिततायें मिलने पर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2015 की कंडिका 7(घ) एवं 09 का उल्लंघन होना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। - सीताराम नाटानी