छिंदवाड़ा (ईएमएस)। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 21 जनवरी को जिला पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विवाह आयोजनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सेवाप्रदाताओं — प्रिंटिंग प्रेस संचालक, हलवाई, केटरर, धर्मगुरु, समाज के मुखिया, बैंड संचालक, घोड़ी एवं ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदाता, ब्यूटी पार्लर संचालक, मंगल भवन संचालक सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बृजेश शिवहरे द्वारा उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए बताया गया कि बालक की वैधानिक विवाह आयु 21 वर्ष तथा बालिका की 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह किया जाना कानूनन मान्य है। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए भारत शासन के बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। ईएमएस/मोहने/ 21 जनवरी 2026