राज्य
22-Jan-2026


:: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को दिए कानून-व्यवस्था के कड़े निर्देश; नमाजियों की सूची देना होगा अनिवार्य :: इंदौर/धार (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय ने धार स्थित भोजशाला परिसर में आगामी बसंत पंचमी पर्व को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने शुक्रवार को बसंत पंचमी होने के कारण कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि हिंदू समुदाय पूर्व प्रथा के अनुसार निर्धारित स्थान पर पूरे समय निर्विघ्न पूजा-अर्चन कर सकेगा। वहीं, मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने के लिए परिसर में ही एक स्वतंत्र और पृथक स्थान दिया जाएगा, जिसकी आवागमन व्यवस्था भी अलग होगी। इसके लिए मुस्लिम पक्ष को नमाजियों की संख्या का सटीक आंकलन कर सूची जिला मजिस्ट्रेट को सौंपनी होगी। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर आगंतुकों के लिए पास जारी करने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं। साथ ही, न्यायालय ने दोनों समुदायों से आपसी सामंजस्य और सहिष्णुता बनाए रखने की अपील की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। प्रकाश/22 जनवरी 2025