जयपुर (ईएमएस)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा आयोजित की गई। उपभोक्ता मामले मंत्री ने उपभोक्ताओं के हितों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को आगामी तीन माह में मिशन मोड़ पर कार्य करते हुए विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तु?) नियम, 2011 के अंतर्गत पैकेज्ड वस्तु बेचने वाले व्यापारियों को पैकर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिए । गोदारा ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने तथा उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण में उपयोग लिये जाने वाले तौलन यंत्रों का सत्यापन भी आगामी 45 दिन में पूर्ण कर उपभोक्ताओं को पूरा तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही गेहूं खरीद केन्द्रों, ज्वैलर्स और खुदरा व्यापारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे तौलन यंत्रों का सत्यापन भी अभियान मोड़ में आगामी तीन माह में चलाया जायेगा, जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं कों पूरा तौल दिलाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे प्रदेश को विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाये। अशोक शर्मा/ 5 बजे/ 29 जनवरी 2026