बेगूसराय, (ईएमएस)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 के सुचारु, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई परीक्षार्थी चहारदीवारी फांदकर, गेट पर जबरदस्ती कर अथवा किसी अन्य अनधिकृत तरीके से प्रवेश का प्रयास करता है, तो इसे आपराधिक घुसपैठ की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित परीक्षार्थी को परीक्षा से दो वर्षों के लिए निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही, यदि किसी परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक या अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध निलंबन सहित विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन सभी छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों से अपील करता है कि वे परीक्षा के दिन समय का विशेष ध्यान रखें तथा समिति द्वारा जारी सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। संतोष झा- ०४ फरवरी/२०२६/ईएमएस