धमतरी(ईएमएस)। जिले के निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई, अर्जुनी और खपरी में कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनियां विकसित कर भूखंडों की अवैध बिक्री के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मिली शिकायतों के आधार पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने विस्तृत जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग धमतरी ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 और 37 के तहत संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया। तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संयुक्त कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा नगरीय निकाय की संयुक्त टीम ने ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई और खपरी में अवैध प्लॉटिंग हटाने की कार्रवाई की। वहीं ग्राम अर्जुनी में गुजराती कॉलोनी के पीछे बनाए गए अवैध पहुंच मार्ग को ध्वस्त कर मार्ग विच्छेदन किया गया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित करने और भूखंड बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सत्यप्रकाश(ईएमएस)07 फरवरी 2026