नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका आरोपित गैंगस्टर अमित गूलिया को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है। उसकी मां की घुटने की सर्जरी होनी है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने 11 फरवरी से 4 मार्च तक के लिए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। अभियोजन पक्ष ने 27 संगीन मामलों का हवाला देते हुए विरोध किया था, लेकिन अदालत ने मानवीय आधार पर राहत दी। ऐसे में आरोपित को 11 फरवरी से चार मार्च तक के लिए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अदालत ने साथ ही चेतावनी दी कि इस दौरान किसी गवाह को प्रभावित करने की काेशिश नहीं करेगा। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/08/फरवरी/2026