रायगढ़(ईएमएस)। जिला परिवहन कार्यालय में सभी वाहन डीलरों और उनके प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीयन में पारदर्शिता, टैक्स व शुल्क की स्पष्ट जानकारी, इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला परिवहन अधिकारी अमित कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से अब दोपहिया वाहन बेचते समय हेलमेट देना अनिवार्य होगा। वाहन ग्राहक को सौंपते समय हेलमेट के साथ फोटो लेकर समय-समय पर जिला परिवहन कार्यालय को भेजना होगा। डीलरों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने शोरूम में छत्तीसगढ़ मोटरयान कर और पंजीयन शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों को अपने परिसर में अलग से चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से जुड़े लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और सभी पेंडिंग मामलों का जल्द निराकरण कर आगामी सप्ताह में आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में जमा करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत अब वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) सीधे घर पहुंचाया जाएगा। यह आधार कार्ड में दर्ज स्थायी पते या खरीदार की सहमति से बताए गए अस्थायी पते पर भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में RC में डीलर का पता दर्ज नहीं किया जाएगा। सत्यप्रकाश(ईएमएस)11 फरवरी 2026