जशपुर(ईएमएस)। जिले में मोटरयान कराधान नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से कर और पैनल्टी बकाया होने के कारण विभाग ने पांच बड़ी बसों को जब्त कर लिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के तहत की गई है। विभाग के अनुसार कर, पैनल्टी या ब्याज का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को कुर्क कर नीलामी के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। बिना वैध कर भुगतान के सड़कों पर पाए जाने वाले वाहनों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने वाहन स्वामियों से समय रहते कर जमा करने की अपील की है, अन्यथा कानूनी प्रावधानों के तहत नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।