राष्ट्रीय
12-Feb-2026
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पहले भारत आओ, फिर हम तुम्हारी दलील सुनेंगे मुंबई (ईएमएस) । बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े आर्थिक अपराधी और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत आकर यह बताने का एक आखिरी मौका दिया कि वह भारत आएगें या नहीं। कोर्ट ने कहा कि उसे कानून की वैलिडिटी को चुनौती देने वाला केस लडऩे के लिए भारत आना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि आपको वापस आना होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने माल्या की उस याचिका की सुनवाई थी जिसमें उन्होंने एफईओ अधिनियम और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पहले माल्या को एक एफिडेविट में यह बताने का आदेश दिया था कि वह भारत लौटेंगे या नहीं। इस बैकग्राउंड में, गुरुवार को सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया कि माल्या की याचिका पर भारत लौटने के बाद ही सुनवाई होगी। इन निर्देशों के बावजूद, बेंच ने आज यह पाया कि माल्या भारत लौटने के अपने इरादे के बारे में हलफनामा पेश करने में विफल रहे थे। अदालत ने टिप्पणी की, आप (भारतीय और यूके) अदालत की प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए आप भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिका का लाभ नहीं उठा सकते।