-ऐतिहासिक पीठ के करीब 50 साल पहले दिए फैसले पर किया जाएगा पुनर्विचार नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश के श्रम कानूनों में प्रयुक्त शब्द ‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में व्यापक कानूनी समीक्षा होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया है कि इस पर विचार के लिए नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। यह पीठ औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उससे पहले लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ‘इंडस्ट्री’ शब्द के दायरे को स्पष्ट करेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपिन एम पंचौली शामिल थे उन्होंने बताया कि बड़ी पीठ 17 मार्च से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी और संभावना है कि बहस अगले दिन तक पूरी कर ली जाएगी। इस संदर्भ में सात न्यायाधीशों की एक ऐतिहासिक पीठ द्वारा करीब 50 साल पहले दिए गए फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। 1975 में न्यायमूर्ति वी आर कृष्णान अययर ने एक अहम फैसले में ‘इंडस्ट्री’ की पहचान के लिए जो कानूनी कसौटी तय की थी, उसे अब दोबारा परखा जाएगा। खासतौर पर उस फैसले के पैरा 140 से 144 में निर्धारित सिद्धांतों की वैधता और व्याख्या पर संविधान पीठ विचार करेगी। 1975 के फैसले में अदालत ने ‘ट्रिपल टेस्ट’ का सिद्धांत विकसित किया था। इसके अनुसार कोई भी संस्था या प्रतिष्ठान तभी ‘इंडस्ट्री’ माना जाएगा जब वहां नियमित और व्यवस्थित गतिविधियां संचालित होती हों, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित सहयोग मौजूद हो, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण इस उद्देश्य से किया जा रहा हो कि मानव की जरूरतों या इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इस व्यापक व्याख्या के कारण क्लब, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सेवा आधारित संस्थाएं भी श्रम कानूनों के दायरे में आ गई थीं। अब यह देखा जाएगा कि क्या यह व्याख्या वर्तमान कानूनी और सामाजिक संदर्भ में उपयुक्त है या नहीं। मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं या सार्वजनिक संस्थाओं की सामाजिक सेवाएं श्रम कानूनों के तहत औद्योगिक गतिविधि मानी जा सकती हैं। अदालत यह भी तय करेगी कि राज्य के कौन से कार्य ऐसे हैं जो औद्योगिक विवाद के दायरे से बाहर रखे जा सकते हैं। अदालत ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त केस मैनेजमेंट पहले ही हो चुका है। पक्षकारों को 28 फरवरी 2026 तक अपने अतिरिक्त या अद्यतन लिखित तर्क दाखिल करने की अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों के नोडल वकीलों को याचिकाओं, दस्तावेजों और साक्ष्यों का नया संकलन तैयार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें रखने के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है, जबकि प्रत्युत्तर के लिए एक अतिरिक्त घंटा तय किया है। सिराज/ईएमएस 17फरवरी26