राष्ट्रीय
17-Feb-2026
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कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर 40 फीसदी कमीशन का लगाया था आरोप बेंगलुरु,(ईएमएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए बीजेपी की राज्य इकाई द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा जारी समन और पूरी कार्यवाही को चुनौती दी थी। यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 40फीसदी कमीशन का आरोप लगाते हुए प्रमुख अखबारों में करप्शन रेट कार्ड विज्ञापन प्रकाशित किए थे। बीजेपी ने इसे मानहानि बताते हुए राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए साफ किया कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कार्यवाही को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। राहुल गांधी के वकीलों ने दलील दी थी कि विज्ञापन पार्टी द्वारा जारी किया गया था और राहुल गांधी का इसे सोशल मीडिया पर साझा करना मानहानि की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वे उस समय किसी आधिकारिक पार्टी पद पर नहीं थे और न ही इसमें उनकी सीधी भूमिका थी। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें पेशी से स्थायी छूट दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। सिराज/ईएमएस 17फरवरी26 ---------------------------------