फिरोजाबाद(ईएमएस) थाना टूण्डला क्षेत्र में दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में पीड़िता की तहरीर पर थाना टूण्डला में मुकदमा संख्या 258/2022 धारा 323, 506 और 376 आईपीसी के तहत चन्दन पुत्र बालकिशन निवासी होली मोहल्ला, एमजी रोड, कस्बा व थाना टूण्डला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने मारपीट, गाली-गलौज और शारीरिक शोषण किया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक छत्तर पाल ने की और साक्ष्य जुटाते हुए 92 दिनों के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस और एसओजी/सर्विलांस की दो टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-11 फिरोजाबाद के न्यायाधीश अतुल चौधरी ने 18 फरवरी 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 31,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में विवेचक, अभियोजक, मॉनिटरिंग सेल और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। ईएमएस