राष्ट्रीय
22-Feb-2026


टीएमसी सांसद बनर्जी का दावा- बंगाल में मनमाने ढंग से काटे जा रहे नाम कोलकाता,(ईएमएस)। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के संचालन में वैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तिहरा उल्लंघन किया है। एक्स पर पोस्ट में अभिषेक ने दावा किया कि ईसीआईनेट पोर्टल पर चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के काम की निगरानी करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें यह प्रावधान है कि मतदाता सूची ईआरओ द्वारा तैयार और संशोधित की जाएगी और एईआरओ उनकी सहायता करेंगे। तृणमूल सांसद बनर्जी ने दावा किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी और 20 फरवरी के आदेशों के विपरीत है, जिनमें कहा गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में अंतिम निर्णय ईआरओ द्वारा लिया जाना चाहिए और तार्किक विसंगति अपरिभाषित श्रेणी के तहत दावों का निपटारा ईआरओ द्वारा अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि यह निर्वाचन आयोग के 24 जून 2025 को जारी आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ यह तय करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। इसे तिहरा उल्लंघन बताते हुए बनर्जी ने दावा किया कि इससे एईआरओ के विवेक पर मनमाने ढंग से और गैरकानूनी रूप से मतदाताओं को हटाने का रास्ता खुल सकता है। सिराज/ईएमएस 22फरवरी26