राज्य
26-Feb-2026


कोरबा (ईएमएस) कोरबा जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण और कठोर दण्डात्मक कार्रवाइयाँ की हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए दो आदतन अपराधी को एक वर्ष की अवधि के लिए कोरबा तथा नौ सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर कर दिया है। 26 फरवरी / मित्तल