क्षेत्रीय
01-Mar-2026
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रात के अंधेरे में छात्र को बीच सड़क रोका, लोहे के पाइप से पीटा और चाकू अड़ाकर लूटे 4200 रुपये शाजापुर (ईएमएस)। शहर में देर रात कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई। राजनीतिक रसूख की धौंस जमाते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और उसके रिश्तेदारों ने सरेराह गुंडागर्दी की हदें पार कर दीं। रमजान के महीने में घर आए एक छात्र को बीच सड़क रोककर न सिर्फ लोहे के पाइप से बेरहमी से पीटा गया, बल्कि चाकू अड़ाकर 4,200 रुपये भी लूट लिए गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने सरेआम कहा कि वे इन रुपयों से पाउडर (नशा) पिएंगे। कोतवाली पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। रात के अंधेरे में घेराबंदी और खौफनाक वारदात कोतवाली में दर्ज एफआईआर (क्र. 0114) के मुताबिक, मगरिया निवासी 18 वर्षीय छात्र कैफ खान पिता इमरान खान इंदौर में रहकर पढ़ाई करता है। शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात करीब 1.30 बजे वह अपने दोस्तों फैजान और हमजा के साथ सहज पब्लिक स्कूल के पास टर्फ पर क्रिकेट खेलकर बाइक से घर लौट रहा था, तभी गांधी हॉल के पास पहले से घात लगाए खड़े कैफ वारसी, अर्श वारसी, अलफ, अमन और अनस ने उनकी बाइक रोक ली। आरोपियों ने बिना किसी वजह के गालियां देना शुरू कर दिया। जब छात्र ने विरोध किया तो कैफ नाम के आरोपी ने उसकी पीठ पर लोहे के पाइप से जोरदार वार किया। इसी बीच अलफ ने छात्र की जेब से पर्स निकाल लिया, जिसमें 4,200 रुपये (500 के 8 नोट और 100 के 2 नोट) और आधार कार्ड रखा था। बदमाशों ने छीनाझपटी में छात्र का मोबाइल भी जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। आज इसके रुपयों से पाउडर पिएंगे और निकाल लिया चाकू लूटपाट के बाद आरोपियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कहा कि आज तो इसके रुपये से पाउडर पिएंगे। जब पीडि़त ने अपने पैसे वापस मांगे, तो अलफ ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू निकाल लिया। अपनी जान बचाने के लिए छात्र भागा, जिससे गिरकर उसकी दाहिनी कलाई पर चोटें आईं। उसके दोस्त भी खौफ के मारे वहां से भाग निकले। जाते-जाते आरोपियों ने पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की कार्रवाई देर रात होने और अगले दिन से रोजे शुरू होने के कारण पीडि़त तुरंत थाने नहीं जा सका। रविवार दोपहर उसने अपने पिता और दोस्तों के साथ कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126(2), 296(बी), 310(2), और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर नवीन विलावलिया कर रहे हैं। ईएमएस/ मोहने/ 01 मार्च 2026