इन्दौर (ईएमएस) प्रधान जिला न्यायाधीश को नेशनल लोक अदालत में वाहनो के चालान की दण्ड राशि में भी छूट देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंदौर अभिभाषक एकता पेनल के राजीव पवार के अनुसार शासन द्वारा आयोजित लोक अदालत में कई तरह की छूट दी जाती है इसके चलते प्रधान जिला न्यायाधीश से चर्चा कर उन्हे एक ज्ञापन देकर वाहनों के चालान की दण्ड राशि में भी छूट देने की मांग की जायेगी। ज्ञात हो कि लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में पक्षकारो को न्याय शुल्क, अधिभार एवं ब्याज की छूट दी जाती है वहीं ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन करने पर ट्रेफिक पुलिस द्वारा बनाए गए वाहनों के चालान के जो पेंडिंग मामले है, वे भी इस लोक अदालत में पेश किए जाते हैं लेकिन इसमें दंड राशि में किसी तरह की छुट नही दी जाती है। तो आगामी 14 मार्च को होने जा रही साल की पहली नेशनल लोक अदालत में इन चालानों में भी छूट की मांग करते ज्ञापन सौंपा जाएगा। आनंद पुरोहित/ 05 मार्च 2026