क्षेत्रीय
07-Mar-2026
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रायपुर(ईएमएस)। जिले के विकासखंड आरंग के ग्राम निसदा में संचालित 7 फर्शी पत्थर खदानों का लीज पट्टा निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश रायपुर कलेक्टर द्वारा खनिज शाखा के माध्यम से जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम निसदा में संचालित खदानों के खिलाफ ग्रामीणों ने पहले ही लिखित शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खदान संचालन के कारण महानदी के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और गांव की घास भूमि पर फर्शी पत्थर का मलबा डाला जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर पहले कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद खदान संचालकों ने फिर से खनन कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद ग्राम निसदा के ओमप्रकाश सेन ने इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान रिपोर्ट पेश होने के बाद रायपुर कलेक्टर ने सख्त कदम उठाते हुए गांव की 7 खदानों का लीज पट्टा और खनन कार्य निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण और शासकीय जमीन को नुकसान पहुंचाने के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।