राज्य
07-Mar-2026


इन्दौर (ईएमएस) जिला कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना दावा प्रकरण में सुनवाई उपरांत बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह सड़क हादसे में मृत युवक के माता-पिता को 65 लाख 74 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करे। प्रकरण सुनवाई दौरान बीमा कंपनी ने कोर्ट के समक्ष यह कहते हुए दायित्वों से इन्कार किया कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसका परमिट नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी पहले आवेदकों को भुगतान करे। बाद में वह वाहन के ड्राइवर और मालिक से यह राशि वसूल कर सकती है। वहीं बीमा कंपनी के द्वारा मृतक की आय के प्रमाणन पर दर्ज की गई आपत्ति पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि युवक अपने पिता की कंपनी में कांट्रेक्टर के रूप में काम करता था, उसकी आय को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता। युवक आयकर रिटर्न जमा करता था और इसकी पुष्टि आयकर विभाग के अधिकारी और आडिटर ने कोर्ट में दिए बयान में की है। प्रकरण एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से सड़क दुर्घटना में मृतक जय अग्निहोत्री के माता-पिता की ओर से दायर किया गया था। एडवोकेट खंडेलवाल के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि तुलसीराम नगर मूसाखेड़ी निवासी जय अग्निहोत्री दो मई 2023 को अपने दोपहिया वाहन से नेमावर रोड पर जा रहा था तभी चार पहिया वाहन एमपी 04 जीबी 6805 ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जय की मौके पर ही मौत हो गई। जिला कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि जय परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था बतौर प्रमाण मृतक के आयकर रिटर्न कोर्ट में प्रस्तुत कर विभाग के अधिकारी और आडिटर के बयान भी करवाए गए। सुनवाई दौरान प्रकरण में बीमा कंपनी के तर्क सुनने के उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 07 मार्च 2026