व्यापार
10-Mar-2026


मुंबई (ईएमएस)। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राहत दी है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि आरबीआई ने नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) संरचना से संबंधित शर्तों में संशोधन किया है। क्या है बदलाव? पूर्व में, 7 अगस्त 2025 को मिले इन-प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) अनुमोदन के तहत आरबीआई ने शर्त रखी थी कि बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने के बाद प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से NOFHC के माध्यम से ही रखनी होगी। अब 6 मार्च 2026 को जारी नए निर्देशों के अनुसार, यह शर्त लचीली कर दी गई है। अब NOFHC की अनिवार्यता तभी लागू होगी, यदि बैंक या उसके प्रमोटर भविष्य में किसी नई समूह इकाई को स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। अगले कदम की तैयारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बोर्ड के मार्गदर्शन में यूनिवर्सल बैंक के अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में जुट गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि अंतिम लाइसेंस का मिलना आरबीआई द्वारा निर्धारित नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन पर ही निर्भर करेगा। यह जानकारी सेबी (SEBI) के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को विधिवत सूचित कर दी गई है। इस बदलाव से बैंक के यूनिवर्सल बैंक बनने की राह और अधिक सुगम हो गई है। प्रकाश/10 मार्च 2026