राज्य
12-Mar-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी के आरोपी कपल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कपल 31 मार्च को या उससे पहले उस जगह को खाली कर देंगे जहां वे रहते हैं ताकि पीड़ितों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार (11 मार्च) को अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की रहने वाली युवतियों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियां और गालियां देने के आरोपी एक कपल को अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज समर विशाल ने कहा कि रूबी जैन उर्फ़ नीरज जैन और हर्ष प्रिया सिंह 13 अप्रैल तक जमानत पर रहेंगे। कोर्ट ने यह अंडरटेकिंग देने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि कपल 31 मार्च को या उससे पहले उस जगह को खाली कर देंगे जहां वे रहते हैं ताकि पीड़ितों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके। जज समर विशाल ने यह देखते हुए आदेश दिया कि कपल के व्यवहार की प्रकृति निंदनीय थी, लेकिन इस समय उन्हें लगातार जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि वह यह पक्का करने के लिए सही सुरक्षा उपाय कर रहा है कि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े और यह भी पक्का किया जाए कि आरोपी लोग शिकायत करने वालों या दूसरे गवाहों को प्रभावित या डराने-धमकाने से बचें। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी कपल कानून के मुताबिक व्यवहार करेगा। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/12/मार्च /2026