राष्ट्रीय
12-Mar-2026
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शाह पर अलगाववादी गतिविधियों को कथित वित्तीय सहायता देने के आरोप हैं नई दिल्ली,(ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर आतंकी वित्तपोषण मामले में एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की विस्तृत शर्तें जल्द जारी की जाएंगी और यह साफ किया कि शाह की रिहाई इन शर्तों के अनुपालन पर निर्भर होगी। बेंच ने शाह की ओर से वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों को सुनने के बाद यह आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि उनकी जमानत की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करने वाला औपचारिक लिखित आदेश जल्द जारी किया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक शर्तों समेत विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के एक प्रमुख अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर आतंकी वित्तपोषण और घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को कथित वित्तीय सहायता देने से जुड़े आरोप लगे हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने मुकदमे में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया और शाह की लंबी कैद पर चिंता जताई। 4 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शाह को इस मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और एनआईए को नोटिस जारी कर दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जून, 2025 के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार किया गया था। बता दें 2017 में एनआईए ने शांति भंग करने के लिए पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शाह पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था। हवाला लेनदेन के माध्यम से धन प्राप्त करने और नियंत्रण रेखा पार व्यापार के माध्यम से धन जुटाने का आरोप था, जिसका कथित तौर पर विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सिराज/ईएमएस 12मार्च26 ------------------------------