राज्य
14-Mar-2026


* 31 जुलाई 2026 तक मूल राशि जमा करने पर पूरी ब्याज माफी; अब तक 465 लाभार्थियों को 14.29 करोड़ रुपये की राहत गांधीनगर (ईएमएस)| गुजरात राज्य सरकार द्वारा गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की किराया-खरीद पद्धति के अंतर्गत निर्मित विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस (ईडब्ल्यूएस), एलआईजी (एलआईजी), एमआईजी (एमआईजी), प्रतियोगिता तथा कैश-लोन आवास योजनाओं के लाभार्थियों के लिए मूल किस्त की बकाया राशि पर लगाए गए दंडात्मक ब्याज को 100 प्रतिशत माफ करने की योजना लागू की गई है। यह योजना 31 जनवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। अब तक लगभग 465 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाते हुए कुल 2,79,86,773 रुपये की मूल राशि जमा कराई है, जिसके बदले उन्हें 14,29,20,857 रुपये के दंडात्मक ब्याज की माफी का लाभ मिला है। बोर्ड ने सभी शेष पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि योजना की समय-सीमा समाप्त होने से पहले वे अपनी सभी बकाया मूल किस्तों का पूर्ण भुगतान कर 100 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करें। साथ ही यह भी बताया गया है कि लाभार्थी द्वारा मूल राशि जमा करते ही उन्हें तुरंत और निःशुल्क लोन मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी निम्नलिखित उप-विभागों से संपर्क कर सकते हैं: - उप-विभाग, गांधीनगर – 9213016594 - उप-विभाग, राजकोट – 9213016595 - उप-विभाग, वडोदरा – 9213016596 यह जानकारी गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड, गांधीनगर के एस्टेट मैनेजर द्वारा दी गई है। सतीश/14 मार्च