नई दिल्ली,(ईएमएस)। ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार ने राहत की घोषणा की है, जिसके तहत प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए सभी प्रकार के वीजा की वैधता 30 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अब तय समय सीमा से ज्यादा ठहरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। नियमों में दी गई यह छूट सभी प्रकार के वीजा- नियमित वीजा और ई-वीजा पर लागू है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीजा विस्तार और जुर्माने की माफी खाड़ी देशों सहित विदेशी नागरिकों पर लागू होगी। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि सभी प्रकार के वीजा और ई-वीजा जिनकी वैधता समाप्त हो रही है या जल्द ही समाप्त होने वाली है, उन्हें प्रभावित नागरिकों के लिए एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यह विस्तार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर दिया जाएगा। प्रभावित विदेशी नागरिकों द्वारा 28 फरवरी, 2026 के बाद तय सीमा से ज्यादा समय तक रहने पर लगने वाले जुर्माने को भी माफ कर दिया है। भारतीय अधिकारियों ने फंसे हुए विदेशी नागरिकों को निकास परमिट और अस्थायी लैंडिंग परमिट में नि:शुल्क छूट देने की घोषणा की है। वाणिज्य दूतावास ने आगे घोषणा की कि प्रभावित विदेशियों को निकास परमिट नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे। विदेशियों द्वारा निकास परमिट के लिए आवेदन न करना और वीजा का विस्तार कराना आव्रजन कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भारत ने उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के कारण भारत आने वाले विदेशी नागरिक को अस्थायी लैंडिंग परमिट (टीएलपी) देने की भी घोषणा की है। सिराज/ईएमएस 14मार्च26 -------------------------------