राष्ट्रीय
14-Mar-2026


सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं? नई दिल्ली,(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सड़कों, पुलों और बिजली के तार समेत अन्य बुनियादी ढांचे को दुरुस्त रखकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘‘व्यापक’’ निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिस प्रकार “शॉपिंग मॉल” में करीब हर प्रकार की चीजें मिलती है, उसी तरह इस याचिका से भी हर प्रकार की राहत मांगी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने कहा कि जब तक उठाए गए मुद्दे स्पष्ट नहीं होते, ऐसे निर्देश जारी करना असंभव है, जिन्हें लागू करना असंभव होगा। हम इस रिट याचिका को खारिज करते हैं और याचिकाकर्ता को उचित तरीके से तैयार याचिका के साथ संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप व्यापक निर्देश मांग रहे हैं। पीठ ने कहा कि याचिका के आधार पर दिये गये दिशा-निर्देशों का वित्तीय प्रभाव भी होगा और संबंधित राज्यों के वित्त को समझने के लिए हाईकोर्ट सबसे उपयुक्त है। वकील ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरे देश में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पीठ ने याचिका में किए गए अनुरोधों का संदर्भ देते हुए पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। पीठ ने कहा कि आपकी याचिका बिल्कुल एक शोरूम या शॉपिंग मॉल जैसी है। गड्ढे भरने से लेकर सड़कें बनाने, अधूरे पुल जैसी संरचनाओं को पूरा करने तक, सब कुछ इसमें शामिल है। सिराज/ईएमएस 14मार्च26 ------------------------------