नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले की आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में बदलाव किया है। अदालत ने उन्हें एलएलबी प्रवेश परीक्षा देने के लिए दिल्ली छोड़ने और अपने पैतृक गांव हरियाणा में रहने की अनुमति दी। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में आरोपित नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को संशोधन किया। जमानत शर्तां में संधोशन की मांग वाली नीलम की अर्जी पर अदालत ने उन्हें एलएलबी की प्रवेश परीक्षा देने के लिए दिल्ली छोड़ने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें प्रवेश परीक्षा की तारीख के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने दो जुलाई 2025 को नीलम आजाद को जमानत देते हुए बगैर अदालत की अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई थी। नीलम आजाद ने आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं और हरियाणा में अपने पैतृक गांव जाकर वहां रहना चाहती हैं। नीलम ने यह भी कहा कि वह एलएलबी की पढ़ाई करना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जो दिल्ली के बाहर भी हो सकती है। उनके वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही हैं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/14/मार्च/2026