राज्य
17-Mar-2026
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पटना, (ईएमएस)। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे)-6 की अदालत ने नीट की एक छात्रा के रेप और मौत के मामले में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। अदालत ने जाँच के तरीके पर कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की और सवाल उठाया कि पीड़िता की मौत के बावजूद हत्या का केस दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई और मोबाइल फ़ोन जैसे अहम सबूतों की जाँच क्यों नहीं की गई। ज्ञात हो कि पीड़िता बिहार के जहानाबाद की रहने वाली थी। उसे 6 जनवरी को उसके हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाया गया था और 11 जनवरी को चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन हमले के संकेत मिले थे, जिसके बाद रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। एडीजे-6 ने 13 मार्च को पिछली सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। कल फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। मृतक के वकील ने कहा कि फ़ैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, फ़ैसला सुना दिया गया है। जब हमें फ़ैसले की कॉपी मिल जाएगी, तब हम और ज़्यादा जानकारी दे पाएँगे। संतोष झा- १७ मार्च/२०२६/ईएमएस