राज्य
18-Mar-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेवाड़ राजपरिवार के संपत्ति विवाद में राजकुमारी पद्मजा कुमारी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वसीयत विवाद उसी मामले में तय होगा जहां इसे पेश किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेवाड़ राजपरिवार से जुड़े एक अहम संपत्ति विवाद में राजकुमारी पद्मजा कुमारी परमार की याचिका खारिज कर दी। पद्मजा कुमारी ने अपने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति के प्रबंधन के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, पद्मजा कुमारी की अर्जी कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि पद्मजा कुमारी की ओर से दायर की गई याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो भी आपत्तियां पद्मजा कुमारी अपने भाई द्वारा पेश की गई वसीयत पर उठा रही हैं, उन्हें उसी मामले में उठाया जा सकता है जो उनके भाई ने कोर्ट में दाखिल किया है। दरअसल, यह पूरा विवाद मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार और उदयपुर की संपत्तियों को लेकर है। पद्मजा कुमारी के भाई लक्ष्यराज सिंह का दावा है कि उनके पिता अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति की वसीयत उनके नाम कर दी थी और उन्हें ही एकमात्र वारिस बनाया है। वहीं, पद्मजा कुमारी ने अदालत में यह दलील दी कि ऐसी कोई वैध वसीयत मौजूद नहीं है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/18/मार्च /2026