राज्य
20-Mar-2026


इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायालय ने शादी का वादा कर दुष्कर्म के बाद शादी से मुकर पीड़िता को धमकाने के प्रकरण सुनवाई उपरांत मामले में आरोपी लखनसिंह यादव को आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) में 10, धारा 450 में पांच तथा धारा 506 में दोषी करार देते तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अधिवक्ता जयंत दुबे ने पैरवी की। उनके द्वारा प्रकरण से संबंधित मेडिकल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, चैट, स्क्रीनशॉट और अन्य दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर पीड़िता के बयान भी दर्ज कराएं गये। परीक्षण उपरांत कोर्ट ने माना कि आरोपी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर पीड़िता का शोषण किया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता की आरोपी से पहचान एक वैवाहिक एप से हुई थी। पहचान बढ़ने पर आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिया और झांसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो टालमटोल शुरू कर दी। पीड़िता को कुछ समय बाद पता चला आरोपी ने विवाह कर लिया है। विरोध करने पर आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद पीड़िता ने महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत कोर्ट ने उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 20 मार्च 2026.