मुंबई,(ईएमएस)। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को 12.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। यह मामला उनके पति राज कुंद्रा द्वारा दिए गए गिफ्ट से जुड़ा था। साल 2019-20 में इनकम टैक्स अधिकारियों ने यह राशि शिल्पा की इनकम में जोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें यह अनक्लियर क्रेडिट लगा। जांच में पाया गया कि गिफ्ट डीड और पैन डिटेल्स से केवल लेन-देन की पुष्टि नहीं होती, और गिफ्ट देने वाले की क्रेडिटवर्थनेस भी साबित नहीं हो सकी। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की मुंबई बेंच ने कहा कि गिफ्ट डीड में भुगतान का तरीका, बैंक डिटेल्स या रकम ट्रांसफर करने का विवरण नहीं दिया गया था। शिल्पा ने गिफ्ट डीड, पैन डिटेल्स और पति की इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद पेश की, लेकिन उनके पति की आय 27.7 लाख रुपए दिखी, जो दिए गए 12.5 करोड़ रुपए से मेल नहीं खाती। शिल्पा ने यह भी दावा किया कि उनके पति को विदेशी संस्था से फंड मिला था, लेकिन टैक्स रिटर्न में सही विवरण नहीं था। आईटीएटी ने शिल्पा को राहत दी, लेकिन मामले की दुबारा जांच के निर्देश भी दिए। जांच अधिकारी को निर्देश हैं कि वे शिल्पा के बैंक और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की पूरी समीक्षा करें और उन्हें गिफ्ट की सच्चाई साबित करने का मौका दें। इनकम टैक्स की धारा 68 के तहत टैक्सदाता की जिम्मेदारी होती है कि वह प्राप्त राशि की पहचान, सच्चाई और क्रेडिटवर्थनेस साबित करे। बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजी प्रक्रिया गिफ्ट की वास्तविकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस निर्णय से शिल्पा शेट्टी को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन वास्तविकता की पुष्टि के लिए उन्हें सभी वित्तीय और बैंकिंग सबूत पेश करने होंगे, जिससे यह तय हो सके कि 12.5 करोड़ रुपए वास्तव में गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुए थे। आशीष दुबे / 20 मार्च 2026