राज्य
20-Mar-2026
...


सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों, शुल्कों की बेहतर वसूली की जाये निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने निगम कार्यों व समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश भोपाल(ईएमएस)। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने समय सीमा प्रकरणों व निगम के अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण के प्रकरणों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तथा अवैध निर्माण संबंधी प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों की प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त श्रीमती जैन ने निर्देशित किया कि सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण से संबंधित क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निगम आयुक्त श्रीमती जैन ने राजस्व एवं संपत्तिकर विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित अन्य करों व शुल्कों की वसूली और अधिक प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्तगण श्रीमती अंजू अरूण कुमार, तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुकेश शर्मा, हर्षित तिवारी, उपायुक्तगण धीरेन्द्र सिंह कुशवाह, दिनेश सिंह, चंचलेश गिरहारे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने शुक्रवार को समय सीमा प्रकरणों व निगम के अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण के प्रकरणों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में तथा अवैध निर्माण संबंधी प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों की प्रत्येक शुक्रवार को सुनवाई सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त श्रीमती जैन ने निर्देशित किया कि अवैध निर्माणों की सुनवाई भवन अनुज्ञा शाखा में प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12:00 से 02:00 बजे तक तथा शाम 04:00 बजे से 05:00 बजे तक की जाये। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण संबंधी क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। निगम आयुक्त श्रीमती जैन ने राजस्व एवं संपत्तिकर विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित अन्य करों व शुल्कों की वसूली और अधिक प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त श्रीमती जैन ने साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य मार्गों, बाजारों सहित अन्य मार्गों, गलियों आदि पर बेहतर से बेहतर ढंग से साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों, सी.एंड.डी. वेस्ट डालकर मार्ग अवरूद्ध करने वालों, दुकानों पर पृथक-पृथक डस्टबिन न रखने वालों, पृथक-पृथक कचरा कचरा वाहन को न देने वालों आदि के विरूद्ध सख्ती से स्पॉट फाईन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हरि प्रसाद पाल / 20 मार्च, 2026