23-Mar-2026
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:: धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज; आरोपी डॉ. सईद खान पुलिस हिरासत में :: महू/इंदौर (ईएमएस)। इंदौर के समीप महू के पातालपानी क्षेत्र स्थित बेलामोर रिसॉर्ट में रविवार को दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद समूचे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। आरोपी डॉक्टर सईद खान पर एक महिला के साथ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने और जबरन धर्मांतरण के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म संबंधी धाराओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित भीड़ ने आम्बाचंदन क्षेत्र स्थित आरोपी के घर और गुजरखेड़ा स्थित क्लिनिक पर पथराव व तोड़फोड़ कर दी। प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर फ्लैग मार्च निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी डॉ. सईद खान गुजरखेड़ा में क्लिनिक संचालित करता है। पीड़िता करीब चार माह पहले उपचार के लिए उसके पास पहुंची थी, जहाँ आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ गलत काम किया और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बना लिए। इसके बाद से वह महिला को जान से मारने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। रविवार को भी आरोपी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर बेलामोर फार्म हाउस बुलाया, जहाँ उसके साथ पुनः दुष्कर्म किया गया। रिसॉर्ट से बाहर निकलने पर पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को आपबीती सुनाई, जिसके बाद संगठन के सदस्य आरोपी को पकड़कर बडगोंदा थाने ले गए और मामला दर्ज करवाया। बडगोंदा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने पुष्टि की है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के बाद आम्बाचंदन और गुजरखेड़ा में उत्पन्न जनाक्रोश को नियंत्रित करने के लिए महू कोतवाली पुलिस ने मोर्चा संभाला है। इस बीच, हिंदू जागरण मंच ने मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है और मंगलवार को महू एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। संगठन की मांग है कि आरोपी के क्लिनिक और फार्म हाउस के अवैध निर्माणों की जांच कर उन्हें तत्काल ध्वस्त किया जाए। पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। प्रकाश/23 मार्च 2026