क्षेत्रीय
24-Mar-2026
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- अगली तारीख 20 अप्रैल इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ द्वारा इन्दौर के आइटीआइ में मूक-बधिर बच्चों से दुर्व्यवहार की मामले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि वे आइटीआइ का दौरा कर छात्रों से संवाद करें और वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश करें। हाइकोर्ट आदेशानुसार मामले में नियुक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दौरा कर तैयार की गई रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश कर दी जिसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट की प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध कराना के निर्देश दे दावे-आपत्ति दर्ज कराने के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों को समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रेल नियत की है। एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान और प्रतिक माहेश्वरी के अनुसार रिपोर्ट पेश करते सुनवाई के दौरान रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराने के साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए मूक-बधिर छात्रों के बयानों के वीडियो की सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मूक-बधिर छात्रों और अन्य की ओर से अपने साथ संस्था आइटीआइ में हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर दायर इस याचिका में छात्रों द्वारा कलेक्टर और आइटीआइ प्राचार्य को लिखी गई शिकायतें जिनमें विस्तार से व्यवहार और उससे हो रही परेशानियों को बताया गया था भी संलग्न है। उसके बाद ही कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे जिसकी रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की गई। आनंद पुरोहित/ 24 मार्च 2026