- मामला 13 लाख 42 हजार 359 रुपए भुगतान आदेश का इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने इन्दौर नगर निगम को दो दशक पुराने विवाद में नगर निगम को बड़ी राहत देते मध्यप्रदेश इंडस्ट्री फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित 13 लाख 42 हजार 359 रुपए के भुगतान आदेश तथा जिला अदालत के निर्णय को निरस्त कर दिया है। पीठ ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए काउंसिल के पास भेजते हुए छह माह में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश देते अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी सांविधिक या सार्वजनिक संस्था पर वित्तीय दायित्व तय करते समय उचित प्रक्रिया का पालन और संबंधित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि निर्णय पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। आनंद पुरोहित/ 25 मार्च 2026