नई दिल्ली (ईएमएस)। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने दोनों व्यक्तियों की हिरासत बढ़ाने का आदेश जारी किया। अदालत ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। एनआईए ने दोनों व्यक्तियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया था। 27 मार्च को, अदालत ने एनआईए को लाल किला बम धमाका मामले की जांच करने के लिए अतिरिक्त 45 दिन का समय दिया था। 25 फरवरी को, जम्मू-कश्मीर पुलिस दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी। एनआईए के अनुसार, जमीर अहमद को उमर-उन-नबी, मुफ्ती इरफान और डॉ. अदील अहमद द्वारा एक राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए गए थे। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/31/ मार्च/2026