- बिल्डर के ऑफिस में थी कर्मचारी, दस्तावेज चोरी कर तैयार किये था डुप्लेक्स खरीदने का एग्रीमेंट भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए पॉच साल के कठोर कारावास सहित 17 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की अदालत ने दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला ने बिल्डर के ऑफिस से रसीद बुक और अन्य दस्तावेज चोरी कर डुप्लेक्स खरीदे जाने का फर्जी अनुबंध पत्र तैयार किया और बिल्डर को पजेशन देने के लिये नोटिस भेजा था। अभियोजन के अनसार नवंबर 2012 को फरियादी शालिगराम डेवलपर्स के भागीदार देवेंद्र चौकसे और संजय महाजन ने पुलिस थाना हबीबगंज में शिकायत की थी, कि गीतांजलि शितोल, शालिगराम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स के कार्यालय में सेल्स प्रामोटर के पद पर नौकरी करती थी। बाद में कंपनी ने उनके द्वारा कंपनी के हित में काम नहीं किये जाने पर नौकरी से हटा दिया था। नवंबर 2012 में कंपनी के ऑफिस के पते पर शीतल ने अपने वकील के जरिये से लीगल नोटिस भेजकर कंपनी के बावड़ियां कलां में प्रस्तावित प्रोजेक्टस में खरीदे गए डुप्लेक्स का पजेशन दिए जाने की मांग की थी। महिला ने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस के साथ अनुबंध पत्र तथा भुगतान की रसीदें भी भेजी थी। बाद में इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस जॉच में कागजात फर्जी पाये गये थे। जुनेद / 1 अप्रैल