02-Apr-2026
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- कोर्ट ने सीजीएसटी को पक्ष रखने हेतु 9 मई की तारीख दी इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी) विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी की कंपनी एलोरा टोबेको, शिमला इंडस्ट्रीज और दबंग दुनिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते जीएसटी विभाग को अपना पक्ष रखने के लिए अगली तारीख 9 मई नियत की है। ज्ञात हो कि वाधवानी की कंपनियों की ओर से पहले भी हाईकोर्ट में विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते याचिकाएं दायर की गई थी जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद एक और याचिका दायर की गई जिस पर कल सुनवाई हुई और इस दौरान किशोर वाधवानी की कंपनियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने विभाग द्वारा कंपनियों को जारी नोटिसों को गलत बताते हुए कोर्ट को बताया कि कार्रवाई दोषपूर्ण थी। लगभग 40 मिनट तक वकीलों ने अपना पक्ष रखते तर्क दिया कि सभी को एक समान नोटिस जारी कर वसूली निकाली गई है। कोर्ट ने उनके तर्क सुन समय की कमी के कारण केंद्र सरकार और सीजीएसटी विभाग को अपना पक्ष रखने के लिए अगली सुनवाई 9 मई तय की है। आनंद पुरोहित/ 02 अप्रैल 2026