क्षेत्रीय
03-Apr-2026
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जबलपुर, (ईएमएस)। मदनमहल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि महिला के ससुराल वाले मायके से पांच लाख और कार लाने की मांग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करते है| मदनमहल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बरमान कला थाना सुआताल जिला नरसिंहपुर निवासी 26 वर्षीय श्रीमति रिंकी विश्वकर्मा की शादी 30 अप्रैल 2025 को शुक्ला नगर, मदनमहल निवासी अभिषेक विश्वकर्मा के साथ हुई थी। विवाह के समय ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की गई थी, जिस पर उनके पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज और नगद राशि दी थी। महिला का आरोप है कि शादी से पहले अभिषेक ने खुद को नौकरीपेशा बताया था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह कोई काम नहीं करता और सिगरेट व शराब का सेवन करता है। विवाह के बाद से पति अभिषेक, सास शिवकुमार विश्वकर्मा तथा ननद दुर्गा विश्वकर्मा द्वारा पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। ननद दुर्गा के घर आने या फोन पर बातचीत के दौरान भी पति और सास को दहेज लाने के लिए उकसाया जाता था। आरोप है कि 31 मार्च 2026 की रात लगभग 9:40 बजे तीनों ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर, हाथ और पैर में चोटें आईं। साथ ही गाली-गलौज करते हुए घर से निकालने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को फोन पर दी। पिता के पहुंचने पर ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे दहेज की मांग पर अड़े रहे। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया और उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 296(ए), 115(2), 351(2), 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। सुनील साहू / मोनिका / 03 अप्रैल 2026/ 5.46