झाबुआ (ईएमएस) जिले के थांदला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजूरी में क्रूरतम, जघन्य एवं रौमांचकारी घटना की शिकार हुई गाय ने दम तौड दिया। गाय की मौत पर वीएचपी, बजरंग दल द्वारा एसडीओपी, थांदला को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया गया है कि उक्त घटना महज एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर गाय को टक्कर मारी गई है। वीएचपी, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों द्वारा आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। जानकारी अनुसार कथित तौर पर अपने ही ट्रेक्टर से दुर्घटना की शिकार हुई गाय को आरोपी करीब दो किलोमीटर तक ट्रेक्टर से घसीटता रहा, और जब गाय को बचाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पीछा किया तो वह ट्रैक्टर छोडकर भाग खडा हुआ। थाना प्रभारी थान्दला के अनुसार घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसे आज सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम सहित मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है। घटना के संबंध मे ं मिली जानकारी अनुसार शनिवार रात मे ं थान्दला थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी मे आरोपी टैक्टर (क्रमांक MP 45 ZG 5971) चालक लालू पिता कांतू भाबर उम्र 33 साल निवासी रूपारेल के ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुई एक गाय की रविवार को दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। आरोपी के टैक्टर से टक्कर लगने के बाद कथित तौर पर गाय इस टैक्टर के पीछे लगे कृषि उपकरण में फस गई, और आरोपी द्वारा यह जानते हुए भी कि गाय उपकरण में फँस गई है, वह टैक्टर को तेज गति से चलाता रहा। इस बीच ग्रामीणों ने उसे रोकने का प्रयास किया किंतु वह नहीं रुका और कथित रुप से आरोपी उस गाय को अत्यंत निर्दयता से करीब दो किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे गाय का पेट फट गया, और जब उस गाय को बचाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पीछा किया तो वह ट्रैक्टर छोडकर भाग खडा हुआ। उक्त क्रूरतम घटना के बाद श्रीकृष्ण गौरक्षक दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और बुरी तरह से घायल गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया जहाँ रविवार दोपहर उसने दम तोड दिया। घटना से आक्रोशित विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा एसडीओपी, थांदला, राजेश सुलिया को घटना के संबंध में ज्ञापन देते हुए आरोप लगाते हुए माँग की गई है कि उक्त घटना महज एक्सीडेंट नहीं होकर जानबूझकर गाय को टक्कर मारी गई है। वीएचपी, बजरंग दल सहित अन्य संगठनों द्वारा आरोपी के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। कुछ युवकों द्वारा इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। घटना के बाद हिन्दू जनमानस मे ओ आक्रोश का वातावरण है, और माँग की जारही है कि आरोपित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। थाना प्रभारी थांदला अशोक कनेश ने सोयवार को कहा कि मामले में फरियादी शांतू भूरिया पिता रामचंद्र भूरिया द्वारा रविवार दोपहर दर्ज कराई गई एफ आई आर में घटना के संबंध में कहा गया कि शनिवार रात्रि में थांदला थाना क्षैत्र के ग्राम खजुरी में रोड पर मेरी गाय को ट्रैक्टर चालक लालू पुत्र कांतू भाबर निवासी रूपारेल के द्वारा टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था, परिणाम स्वरुप मेरी गाय की मृत्यु हो चुकी है। थाना प्रभारी थांदला के अनुसार घटना पर आरोपी ट्रैक्टर (क्रमांक MP 45 ZG 5971) चालक लालू पिता कांतू भाबर उम्र 33 साल निवासी रूपारेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 86/26 धारा 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम, 281,325 बी एन एस, 184 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है। ईएमएस/ डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा/6/4/2026