राज्य
06-Apr-2026
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इंदौर(ईएमएस)। इंदौर में वन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि घर में देसी तोता या स्टार कछुआ पालना कानूनन अपराध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत देसी तोते समेत सभी मूल पक्षी संरक्षित श्रेणी में आते हैं। इन्हें पकड़ना, खरीदना-बेचना या पिंजरे में रखना दंडनीय अपराध है। स्टार कछुआ भी शेड्यूल-1 में शामिल है, जिसकी तस्करी और अवैध पालना गंभीर अपराध माना जाता है। वन विभाग ने हाल ही में सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुछ घरों से तोता और कछुआ जब्त किए हैं। दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर चार साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि विदेशी प्रजाति के पक्षी पालना कानूनी है, लेकिन उसके लिए वैध खरीद दस्तावेज और सरकारी पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है। बिना दस्तावेज कार्रवाई होगी। नंदिनी परसाई/ 6 अप्रैल 2029