दतिया ( ईएमएस ) | श्रीमती नीतू कुमरावत नर्सिग ऑफीसर सामुदायिक स्वास्य केन्द्र इन्दरगढ़ को दिनांक 2 अप्रैल 2026 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। जिसका जबाव नर्सिग ऑफीसर द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत किया था। श्रीमती कुमरावत द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया। इस प्रकार श्रीमती नीतू कुमरावत नर्सिग ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दरगढ़ का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों में घोरल लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है जो म.प्र. सिविल आचाण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा आदेश जारी कर नार्सिग ऑफीसर श्रीमती कुमरावत को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।