क्षेत्रीय
09-Apr-2026
...


- जेईई एडवांस 2025 में अतिरिक्त समय न देने के चलते प्रतिपूरक अंक हेतु।लगाई याचिका इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थी को निर्धारित अतिरिक्त समय न मिलने के मामले में दायर अपील याचिका स्वीकार कर केस जीतने पर उन्हें सीट देने को कहा है। इसके पहले एकलपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी ने दिव्यांगता संबंधी कॉलम नहीं भरा था और 2025 से पहले का कोई वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। जिसके पश्चात दिव्यांग अभ्यर्थी अक्षत शिवहरे ने एडवोकेट अनिरुद्ध पटवा के माध्यम से यह अपील याचिका दायर कर रसायन शास्त्र विषय में चार प्रतिपूरक अंक (कम्पेन्सेटरी मार्क्स) देने की मांग कर कोर्ट को बताया कि दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। याचिका सुनवाई दौरान अक्षय शिवहरे ने अपने मोबाइल में वर्ष 2025 तक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।‌ अदालत ने पाया कि यह दस्तावेज एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए उस पर विचार नहीं हो सका इसके उपरांत कोर्ट ने अपील स्वीकार कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देते 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली तारीख सुनवाई हेतु नियत करते कहा कि अपीलार्थी को अंतरिम राहत देते कहा कि यदि अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो सीट उपलब्ध न होने का बहाना उनकी राहत में बाधा नहीं बनेगा। आनंद पुरोहित/ 09 अप्रैल 2026