राज्य
09-Apr-2026


रांची(ईएमएस)।डायन बिसाही के अंधविश्वास में बुजुर्ग चाचा को आग लगाकर हत्या करने के आरोपी भतीजा अनिल भगत को अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।मामला लापुंग थाना क्षेत्र के अरमालटदाग गांव की है।प्राथमिकी के अनुसार आरोपी अनिल भगत का बेटा की मृत्यु 18 नवंबर 2025 को बीमारी से हो गई थी।जिसका मौत का कारण जादू टोना से होने का आरोप मृतक सारू भगत पर लगाया जा रहा था। जिसकी डर से सारू भगत को घर में बंद कर परिजन धान काटने खेत चले गए थे। तभी अनिल भगत पहुंचा और सारू भगत से मारपीट कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया था।जिससे उसकी मौत गई थी।मामले को लेकर मृतक की पत्नी के बयान पर लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। कर्मवीर सिंह/09अप्रैल/26