राज्य
09-Apr-2026


भोपाल(ईएमएस)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कोटपा एक्ट 2003 प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुमित कुमार पांडे द्वारा तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती नीतू सिंह ठाकुर, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. ज्योतिर्मय चक्रवर्ती, जिला तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र परामर्शदाता सारिका दुबे, औषधि निरीक्षक तबस्सुम मेरोठा, खाद्य निरीक्षक अरुणेश पटेल, उच्च शिक्षा विभाग से सीबी तिवारी, स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष दीपेश दुबे सम्मिलित हुए। तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग के समन्वित सहयोग से जागरूकता गतिविधियां की जा रही है, साथ ही साथ निगरानी एवं चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। विशेषकर युवाओं को तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित कर तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने तंबाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 पारित किया है। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू उपयोग किया जाता है।अधिनियम के मुख्यतः चार प्रमुख क्षेत्र है। सेक्शन 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है। उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के निर्देशन में शासकीय विभागों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। हरि प्रसाद पाल / 09अप्रैल, 2026