क्षेत्रीय
12-Apr-2026
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- 10 साल की सजा 5 हजार अर्थदंड इन्दौर (ईएमएस) विशेष एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई उपरांत आरोपी ऋतिक गुप्ता को दोषी करार देते 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा के आदेश दिए है। अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रैल 2023 में एक युवती ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराते पुलिस को बताया था कि 2021 में उसकी मुलाकात जबलपुर निवासी ऋतिक से एक जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई थी। उसके बाद बातचीत और मुलाकात के बाद उसने शादी का वादा किया और संबंध बनाएं जिसके बाद वे लिवइन में रहने लगे। लेकिन 25 जून 2022 को ऋतिक उसे बिना बताए जबलपुर चला गया और वहां जाकर शादी से इनकार करते कहा कि उसने पहले ही अपनी सगाई होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद युवती ने मामला दर्ज कराया। युवती की शिकायत पर थाना आजाद नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 12 अप्रैल 2026