क्षेत्रीय
जबलपुर, (ईएमएस)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सोनी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपित हाथीताल निवासी दीपक रजक को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित को निर्देश दिए कि वह परिवादी को मूल रकम तीन लाख के अलावा नौ प्रतिशत ब्याज की दर से एक लाख 64 हजार का ब्याज भुगतान करे। इसके अलावा वाद व्यय के पांच हजार रुपये भी अदा करना होगा। गढ़ा निवासी निखिल पटेरिया की ओर से अधिवक्ता मोहन कुमार शुक्ला ने बताया कि दीपक ने परिवादी से उधार के रूप में तीन लाख रुपये लिए थे। राशि लौटाने के एवज में दीपक ने चेक दिए, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसलिए परिवाद दायर किया गया। सुनील साहू / मोनिका / 12 अप्रैल 2026/ 02.47